संपदा शुल्क 1953, धनकर 1957, उपहारकर 1958 तथा व्ययकर 1958.
2.
यह शुल्क इंग्लैंड में निर्धारित संपदा शुल्क पर आधारित है।
3.
संपदा शुल्क अधिनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है ¾
4.
संपदा शुल्क की दर निर्धारित करते समय इन मदों की गणना नहीं की जाती।
5.
कुछ मदें ऐसी हैं जिन्हें यद्यपि संपदा शुल्क से मुक्त माना गया है, तथापि शुल्क की दर तै करते समय उन्हें कुल सम्पदा में गिनने की व्यवस्था है (धारा 34 (1))।
6.
उपहारों पर कोई कर नहीं लगता था किंतु आसन्न मृत्यु के आधार पर तथा मृत्यु के पूर्व दो वर्षो के अंदर दिए गए उपहारों पर संपदा शुल्क का उद्ग्रहण किया जाता था।
7.
सम्पत्ति और उत्तराधिकार विषयक करों के निर्धारण के लिए संविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त विशेष अधिकारों के अधीन केंद्रीय शासन ने संपदा शुल्क अधिनियम पारित कर सन् 1953 में प्रथम बार संपदा शुल्क का उद्ग्रहण किया था।
8.
सम्पत्ति और उत्तराधिकार विषयक करों के निर्धारण के लिए संविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त विशेष अधिकारों के अधीन केंद्रीय शासन ने संपदा शुल्क अधिनियम पारित कर सन् 1953 में प्रथम बार संपदा शुल्क का उद्ग्रहण किया था।
9.
आप टीडीएस, टीसीएस, सुरक्षा लेन-देन कर, होटल परिग्रह कर, संपदा शुल्क, ब्याज कर, संपत्ति कर, व्यय कर, उपहार कर एवं अन्य प्रत्यक्ष करों का भुगतान यहाँ से कर सकते हैं।